खाद्य पदार्थों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी के बारे में सूचना देने के लिए दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।
पठानकोट, 9 मई () उन्होंने कहा कि यह देखने में आया है कि कुछ लोग खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, चारा और अन्य दैनिक आवश्यकताओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी में लिप्त हैं। इसके साथ ही आम जनता, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग, बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जनहित की रक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों, किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या संस्था को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 163 तथा भारतीय नागरिक संहिता अधिनियम, 2013 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने की अनुमति नहीं है, जिसमें खाद्यान्नों तथा वस्तुओं, चारा, दूध तथा डेयरी उत्पादों, पेट्रोल तथा अन्य ईंधनों तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं आदि की जमाखोरी, कालाबाजारी या मूल्य हेरफेर शामिल है। जमाखोरी, कालाबाजारी या मूल्य हेरफेर के किसी भी मामले की सूचना संबंधित प्राधिकारियों को दी जा सकती है। जिसके लिए नियंत्रण कक्ष के संपर्क नंबर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (आवश्यक वस्तुओं/पेट्रोल डीजल/ईटीई के लिए)-8146536161, एएफएसओ श्री हरिंदर चीमा 9781017512, पशुपालन विभाग (पशुपालन सेवाओं के लिए), .-एम हैं। मंडी बोर्ड मंडी से संबंधित सब्जियों आदि के लिए डॉ. हरजीत सिंह (9815806441), जतिंदरपाल सिंह 8195044077, जिला मंडी अधिकारी-8968609090, मार्कफेड-एएम 9914120446 पर संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि जनता को आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और उचित वितरण सुनिश्चित करने में सहयोग करना चाहिए।
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