जिला पठानकोट में पतंग/गुड़िया उड़ाने के लिए सिंथेटिक/प्लास्टिक डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
पठानकोट, 27 दिसंबर 2023-(दीपक महाजन) श्रीमान। हरबीर सिंह जिला मजिस्ट्रेट पठानकोट ने दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पठानकोट में पतंग/गुड़िया उड़ाने के लिए सिंथेटिक/प्लास्टिक डोरियों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
एस हरबीर सिंह जिला मजिस्ट्रेट पठानकोट ने प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि सिंथेटिक/प्लास्टिक डोर बहुत मजबूत है, न तो गलने योग्य है और न ही टूटने योग्य है। इस डोर से साइकिल, स्कूटर और मोटर साइकिल चालकों के गले और कान तो कटते ही हैं, उड़ते पक्षियों के फंसने से मरने की भी कई घटनाएं होती रहती हैं। इस प्रकार, जब इस सिंथेटिक/प्लास्टिक डोर का उपयोग पतंग उड़ाने के लिए किया जाता है, तो यह मानव जीवन, राहगीरों और पक्षियों के लिए घातक साबित होती है, इसलिए इस डोर पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह आदेश जिला पठानकोट में तुरंत लागू होगी और 26 फरवरी, 2024 तक लागू रहेगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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