बाल विवाह की जानकारी प्राप्त होते ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने लिया तत्काल संज्ञान में
सोनभद्र। चाइल्ड लाइन 1098 से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लडके व लड़की की शादी शिवद्वार मन्दिर पर कल किये जाने की तैयारी हो रही थी, उक्त सूचना के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी पुनीत टण्डन द्वारा महिला शक्ति केंद्र से जिला समन्वयक साधना मिश्रा, जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से संरक्षण अधिकारी गायत्री दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता रोमी पाठक, आउटरिच कार्यकर्ता शेषमणि दुबे के टीम का गठन करते हुए निर्देशित किए की तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करे। टीम द्वारा थाना शाहगंज से समन्वय स्थापित करते हुए विवाह स्थान पर पहुंचे और वहां दोनो पक्ष के घर पर टीम गयी। जहां पर 13 जून को शिवद्वार मन्दिर से शादी करने की तैयारी चल रही थी। तभी टीम द्वारा बालक व बालिका के माता, पिता, दादा से बालक व बालिका के उम्र के संबंध में साक्ष्य चाहा गया बालक व बालिका के उम्र के संबंध में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बालक व बालिका दोनो की उम्र लगभग 16 वर्ष पाई गई। टीम द्वारा बालक व बालिका के परिजनों व वहा उपस्थित अन्य लोगों को बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया गया। बालक व बालिका के माता-पिता दादा व अन्य परिजनों के परामर्श के उपरांत भी बालिका की पुनः एक, दो दिवस व्यतीत होने के उपरांत शादी किए जाने की संभावना प्रतीत हो रही थी। जिसके दृष्टिगत टीम द्वारा नाबालिग बालक व बालिका को अपने अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु ले जाया गया। टीम द्वारा समिति के आदेशानुसार बालक को बाल गृह बालक मे व बालिका को बाल गृह बालिका उरमौरा राबर्ट्सगंज में आवासित करा दिया गया है
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