आज दिनांक 26.10.2021 को उप-मण्डल पुलिस अधिकारी संगड़ाह द्वारा व्यापार मण्डल संगड़ाह के सदस्यों के साथ मिटिंग का आयोजन किया ।
1. Road Safety Club संगड़ाह के सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया कि ट्रैफिक नियमों का पालन स्वयं भी करें तथा स्थानीय लोगों को इसके बारे मे जागरुक करें । इसके साथ-साथ मोटर वाहन अधीनियम 1988 मे सन्शोधन उपरान्त विभिन्न धाराओं के तहत बढ़े हुए जुर्माना बारे संगड़ाह पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ,संगड़ाह क्षेत्र के लोगों को जागरुक किया जाए। संगड़ाह बाजार मे पार्किंग की व्यवस्था के लिए किसी उचित स्थान को निश्चित किया जाए ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु रुप से चलाई जा सके ।
2. संगड़ाह बाजार मे एक व्यापारी हाल ही मे चरस बेचता हुआ पकड़ा गया जिसके विरुद्ध ND&PS ACT के तहत कार्यवाही अमल मे लाई गई थी । यदि भविष्य मे कोई भी व्यापारी ऐसा करता है जिसकी जानकारी आपको मिलती है तो उसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें । इसके अलावा अवैध रुप से मादक पदार्थों को बेचने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे मे कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस को उसकी भी पुख्ता सूचना दें ।
3. संगड़ाह बाजार मे कोई भी दुकानदार अपनी दुकान मे पोलिथीन नही रखेगा न ही पोलीथीन मे किसी को सामान बेचेगा । इसके अलावा थर्मोकोल की गिलास, प्लेट ईत्यादि भी अपनी दुकान मे न रखेगा न ही किसी को बेचेगा। यदि कोई अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ Himachal Pradesh Non- Bio- Degradable Garbage Control Act 1995 and rules framed there under के तहत कानूनी कार्यावही अमल मे लाई जाएगी ।
4. संगड़ाह बाजार के आस-पास कूड़ा-कचरा के रख-रखाव व निपटारा के लिए कोई भी उचित स्थान न है इसके लिए संगड़ाह पंचायत के साथ मिलकर बाजार के कूड़ा-कचरा का सही तरीके से रख-रखाव व निपटारा हेतू उचित व्यवस्था की जाए।
5. हिमाचल प्रदेश मे खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन अधिनियम , 2016 मे निर्देशित सभी बातों का पालन करते हुए बाजार मे खुली सिगरेट बेचना प्रतिबन्धित है तथा 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को कोई भी तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबन्धित है इसके साथ-साथ बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी तम्बाकू उत्पाद बेचना भी प्रतिबन्धित है। पंचायत मे रजिस्ट्रेशन करवाने के इसलिए उक्त सभी बातों का ध्यान रखते हुए पालना की जाए । यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त बातों की अवज्ञा करता हुआ पाया जाता है तो उपरोक्त अधीनियम के अन्तर्गत उचित कानूनी कार्यावाही अमल मे लाई जाएगी ।
6. संगड़ाह हेलीपेड से लघु सचिवालय संगड़ाह तक जो रास्ता है वह बहुत ही खराब हालत मे है इस सन्दर्भ मे संगड़ाह पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उक्त रास्ते को सही करवाया जाए।
संवाददाता कपिल देव
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