देवरिया 09 मई जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि कोविड-19 के उच्च संक्रमण स्तर को देखते हुए शासन द्वारा 10 मई तक लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को आगामी 17 मई, के प्रातः 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। शासन के इस आदेश के क्रम में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-7363. दिनांक 07.05.2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, जिसके क्रम में दुकानों आदि की खोलने की 10 मई से बनानी गई व्यवस्था अब स्वतः समाप्त हो गई है।
दूध की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु पैक्ड दूध के आपूर्तिकर्ता पाँच फर्मों को भी पास निर्गत किये गये हैं। स्थानीय दूध आपूर्ति का कार्य प्रातः 06:00 बजे से 08:00 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से 08:00 बजे तक किया जायेगा। इसी कर्म में यह निर्धारित किया गया है कि फल एवं सब्जी की मण्डियां प्रातः 07:00 बजे से पूर्वान्ह 11:00 बजे तक खोली जायेगी। ठेला व्यापरियों को निर्देशित किया गया है कि सीधे मण्डियों से फल एवं सब्जी लेकर प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक मोहल्लों में घूमकर विक्रय करेंगे। सभी सब्जी मण्डियों के दुकानदारों का दायित्व होगा कि मण्डी में दुकानों के बाहर गोले बनवा कर सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम का कड़ाई से पालन करायेंगे। साथ ही शत-प्रतिशत मास्क के नियम का भी पालन किया व कराया जायेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन दुकानों / फर्मों को होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किये जाने हेतु पास निर्गत किये गये हैं, उनके द्वारा यदि दुकानों से विक्रय करता हुआ पाया जाएगा,तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कठोर कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि मण्डी में फल एवं सब्जियों के आवक पर उपरोक्त समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा, फिर भी यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि यथासम्भव फल / सब्जियों का आवक पूर्वान्ह 11:00 बजे निर्धारित अवधि के अन्दर ही हो जाय खुदरा विक्रय मण्डी से नहीं किया जायेगा।
इसी प्रकार सभी मेडिकल स्टोर्स की दुकानें 24 घण्टे खुलेगी सभी मेडिकल दुकानदार अपनी दुकान के बाहर गोले बनवाकर दवाई खरीदने वाले ग्राहकों से सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही अपनी दुकान के इन्ट्री गेट को बैरिकेट कर दुकान के अन्दर आवागमन को बाधित करायेंगे एवं मास्क के नियम का भी शत प्रतिशत पालन कराया जायेगा। अभिहित अधिकारी द्वारा सभी मेडिकल की दुकानों का निरीक्षण कर मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध आवश्यक कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।
खाद / बीज / कीटनाशक व पशुआहार की दुकानें पूर्वान्ह 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक खोली जायेंगी, लेकिन इनके द्वारा मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मेडिकल, किराना फल / सब्जी (ठेले वाले), जिनके लिए पास निर्गत है, के अतिरिक्त यदि किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा विक्रय करता हुआ पाया जाता है. तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा पूर्वान्ह 11:00 बजे मण्डी बन्द होने के बाद मण्डी का वृहद स्तर पर सेनेटाइजेशन कराया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया द्वारा सभी मण्डियों पर थर्मल स्कैनर पल्स ऑक्सीमीटर के साथ टीम की तैनाती करेंगे, जो मण्डी में आने वाले लोगों का थर्मल स्कनिंग कर किसी व्यक्ति के संदिग्ध पाये जाने पर उनके हाथों को भली भांति सेनेटाइज कराकर उनका SPO 2 नापा जायेगा और यदि संक्रमण पाया जाता है तो तत्काल एम्बुलेन्स मंगाकर उसे जिला चिकित्सालय भेजा जायेगा।
सभी पेट्रोल / डीजल पम्प / एल०पी०जी० की एजन्सियां खुलेंगी। इनके कर्मचारियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। सभी हास्पिटल, क्लिीनिक, सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे। इनके अधिकारियों/ कर्मचारियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। विद्युत विभाग एवं विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।
दूरसंचार सेवायें, डाक सेवा, प्रिंट और और इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम का पालन कराना पुलिस का दायित्व है। सम्बन्धित थाना प्रभारी मण्डियों पर पुलिस आरक्षियों की तैनाती कर मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायेंगे। उन्होंने सभी संबंधितो से इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चत कराए जाने को कहा है ।
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