देवघर के टावर चौंक स्थित औषधालय नामक दुकान में कोरोना वायरस को लेकर मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री में इजाफा की खबर के बाद कालाबाजारी करने एवं मास्क व सैनिटाइजर के निर्धारित मूल्य से दोगुनी-तिगुनी राशि वसूलने की शिकायत मिलने पर डीसी नैंसी सहाय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अंचलाधिकारी, देवघर को जांच दल गठित कर उक्त मामले की जांच का आदेश दिया गया। देवघर सीओ अनिल कुमार द्वारा टीम गठित कर उक्त मामले की जांच की गयी तो पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप सही है और संबंधित दवा दुकान के द्वारा मास्क की कालाबाजारी की जा रही है और ग्राहकों से मनमाने ढंग से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली जा रही है। बाजार में 20-25 रुपये के दामों में मिलने वाले मास्क को 175 रुपये की कीमत में लोगों को बेची जा रही थी। इस पर उपायुक्त नैंसी सहाय के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए दोषी पाए गए दवा विक्रेता पर कार्रवाई करते हुए सदर अस्पताल के समीप स्थित उसके दवाई दुकान "औषधालय मेडिकल दुकान" को सील कर दिया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि कोई भी दवा दुकान या विक्रेता आवश्यक सामग्री के रूप में परिभाषित मास्क, प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैण्ड सैनिटाइजर की कालाबाजारी नहीं करेंगे। फिर भी यदि ऐसा करते हुए किन्ही को पाया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
बहरहाल डीसी ने अपने आदेश में कहा है कि यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी के विरुद्ध आवश्यक व कड़ी कार्रवाई की जाएगी एवं यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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