प्रेसनोट
धोलापानी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी पर ₹2000 रुपये का जुर्माना
*श्याम सिंह सालवी आरटीआई एक्टिविस्ट ने पांच बिंदुओं पर सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं चाई थी नहीं उपलब्ध होने पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना*
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत आवेदक श्याम सिंह सालवी ने दिनांक 26/08/2017 को एक जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत धोलापानी के लोक सूचना अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी, से ग्राम पंचायत धोलापानी में संधारित केश बुक एवं कोरम रजिस्टर की छायाप्रतिया व ग्राम पंचायत क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के संबंधित पत्रावलीया सम्बंधित विवरण और ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा के संबंधित पांच बिंदुओं पर सूचनाएं प्राप्त करने की अपेक्षा से आवेदन ग्राम विकास/अधिकारी ग्राम पंचायत धोलापानी को प्रस्तुत किया था,
ग्राम विकास अधिकारी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर अपीलार्थी सालवी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की, प्रथम अपील के नियमानुसार समयावधि पूर्ण होने के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई एवं नाही कोई जवाब दिया,
इससे पीड़ित होकर अपीलार्थी सालवी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की आयोग ने अपील संख्या 4276/2018 दर्ज की सुनवाई के दौरान सूचना आयोग में चंद्रभान राठौड़ ग्राम विकास अधिकारी आयोग में उपस्थित हुए, जिसमें राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी को सूचना निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराकर अधिनियम के प्रति घोर लापरवाही एवं अवहेलना बरतने पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त ने गंभीर लापरवाही एवं कार्य के प्रति अकर्मण्यता एवं उदासीनता के लिए फटकार लगाते हुए उक्त अपील संख्या पर ग्राम विकास अधिकारी धोलापानी पर 2000 अक्षरे दो हजार रुपए की शास्ती अधिरोपित की गई है जुर्माने की राशि लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धोलापानी के अपने वेतन से काटकर, सचिव राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर को जरिये डिमांड ड्राफ्ट भिजवाने एवं अपीलार्थी को वांछित समस्त सूचनाएं 21 दिन में निशुल्क दिलाने का निर्णय राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने पारित किया...
प्रगति मीडिया न्यूज रिपोर्टर कालूराम सालवी
धोलापानी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी पर ₹2000 रुपये का जुर्माना
*श्याम सिंह सालवी आरटीआई एक्टिविस्ट ने पांच बिंदुओं पर सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं चाई थी नहीं उपलब्ध होने पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना*
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत आवेदक श्याम सिंह सालवी ने दिनांक 26/08/2017 को एक जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत धोलापानी के लोक सूचना अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी, से ग्राम पंचायत धोलापानी में संधारित केश बुक एवं कोरम रजिस्टर की छायाप्रतिया व ग्राम पंचायत क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के संबंधित पत्रावलीया सम्बंधित विवरण और ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा के संबंधित पांच बिंदुओं पर सूचनाएं प्राप्त करने की अपेक्षा से आवेदन ग्राम विकास/अधिकारी ग्राम पंचायत धोलापानी को प्रस्तुत किया था,
ग्राम विकास अधिकारी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर अपीलार्थी सालवी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की, प्रथम अपील के नियमानुसार समयावधि पूर्ण होने के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई एवं नाही कोई जवाब दिया,
इससे पीड़ित होकर अपीलार्थी सालवी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की आयोग ने अपील संख्या 4276/2018 दर्ज की सुनवाई के दौरान सूचना आयोग में चंद्रभान राठौड़ ग्राम विकास अधिकारी आयोग में उपस्थित हुए, जिसमें राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी को सूचना निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराकर अधिनियम के प्रति घोर लापरवाही एवं अवहेलना बरतने पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त ने गंभीर लापरवाही एवं कार्य के प्रति अकर्मण्यता एवं उदासीनता के लिए फटकार लगाते हुए उक्त अपील संख्या पर ग्राम विकास अधिकारी धोलापानी पर 2000 अक्षरे दो हजार रुपए की शास्ती अधिरोपित की गई है जुर्माने की राशि लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धोलापानी के अपने वेतन से काटकर, सचिव राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर को जरिये डिमांड ड्राफ्ट भिजवाने एवं अपीलार्थी को वांछित समस्त सूचनाएं 21 दिन में निशुल्क दिलाने का निर्णय राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने पारित किया...
प्रगति मीडिया न्यूज रिपोर्टर कालूराम सालवी


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