राष्ट्रीय लोक अदालत में 9268 मामले पेश किए गए, 7719 का निपटारा किया गया
49,84,41,426 रुपये के मुआवज़े दिए गए
पठानकोट,दिसंबर (दीपक महाजन )- पंजाब विधि सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पठानकोट जिला विधि सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतिंदर पाल सिंह खुर्मी के नेतृत्व में पठानकोट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतिंदर पाल सिंह खुर्मी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 9 पीठें गठित की गईं, जिनमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकता उप्पल, प्रधान एवं परिवार न्यायालय न्यायाधीश जसबीर कौर, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ मंडल गुरशेर सिंह, कनिष्ठ मंडल न्यायाधीश बबीता, कनिष्ठ मंडल न्यायाधीश नाज़मिन सिंह, कनिष्ठ मंडल न्यायाधीश रवनीत कौर बेदी, कनिष्ठ मंडल न्यायाधीश असदीप सिंह, कनिष्ठ मंडल न्यायाधीश सतनाम सिंह और चरणजीत सिंह की स्थायी लोक अदालत पीठें गठित की गईं। इस अवसर पर सचिव-सह-मुख्य न्यायाधीश रुपिंदर सिंह भी उपस्थित थे। इस लोक अदालत में 9268 मामले प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 7719 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इस अवसर पर 49,29,98,926 रुपये के पुरस्कार पारित किए गए।
पारिवारिक न्यायालय की न्यायाधीश जसबीर कौर जी की अदालत में एक मामले में, हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार 2012 में विवाहित पति-पत्नी, जो आपसी मतभेदों के कारण 2024 से अलग रह रहे थे, का समझौता माननीय न्यायाधीश द्वारा कराया गया और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकता उप्पल जी की अदालत ने घर का निपटारा किया। साथ ही, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकता उप्पल जी की अदालत ने 43,88,64,692 रुपये का सर्वोच्च मुआवजा पारित किया। एक अन्य दीवानी मामला, जुगल किशोर बनाम मनजीत सिंह, जो 2017 से चल रहा था, का निपटारा पठानकोट की कनिष्ठ संभागीय न्यायाधीश रवनीत कौर बेदी ने किया।
इस अवसर पर पठानकोट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतिंदर पाल सिंह खुर्मी ने कहा कि लोक अदालत में किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं होता, बल्कि दोनों पक्षों को लाभ होता है और अदालती शुल्क भी वापस कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में लिया गया फैसला अंतिम होता है और इस फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने जनता से अपील की कि हमें यथासंभव अपने विवादों का निपटारा लोक अदालत में ही करना चाहिए।
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