रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा रात का कर्फ्यू - स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे
गुरदासपुर, जनवरी 27(नीरज शर्मा भारद्वाज/विनोद शर्मा )श्री मोहम्मद इश्फाक, जिलाधिकारी, गुरदासपुर ने बताया कि प्रधान सचिव (गृह), गृह एवं न्याय विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा 25 जनवरी, 2022 से 26 फरवरी, 2022 तक जारी आदेशों के तहत. कोविड-19 बीमारी को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं।
इससे पूर्व जिला दंडाधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 16-1-2022 को जिले में कोविड बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए निरोधक आदेश जारी किए थे। अतः जिलाधिकारी गुरदासपुर द्वारा 01 फरवरी 2022 तक जिला सीमा के भीतर कोविड-19 रोग की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 सीआरपीसी 1973 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न आदेश जारी किये गये हैं।
1. शोशल विशिष्ट और पहने हुए मास्क:
1. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क पहना जाना चाहिए। इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
2. शोशल डिस्टिंकिंग के तहत किसी भी गतिविधि के लिए न्यूनतम 6 फीट (दो गज) की दूरी आवश्यक है।
2. यातायात: रात का कर्फ्यू (शाम 10 बजे से सुबह 5 बजे तक)
1. जिले के कस्बों और शहरों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर-जरूरी गतिविधियों पर रोक रहेगी.
2. शिफ्टों, कार्यालयों आदि (सार्वजनिक और निजी दोनों) में, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों के परिवहन, कार्गो और अपलोडिंग और बस, ट्रेन या विमान से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवश्यक गतिविधियों में उद्योग चलाने की अनुमति होगी। .
3. सभा:
1. 300 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा (इनडोर और आउटडोर), 50% से अधिक क्षमता को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। बैठक के दौरान कोविड-19 को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.
4. ऑनलाइन शिक्षण / दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना:
1. सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान शैक्षणिक कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण संचालित कर सकेंगे। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज चालू रहेंगे।
5. प्रतिबंधित/प्रतिबंधित गतिविधियां:
1. सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, मालिश केंद्र, जिम, खेल परिसर, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे और कर्मचारियों को एंटी-कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक दी जानी चाहिए।
2. एसी बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी।
6. नो मास्क नो सर्विस रूल्स (नो मास्क-नो सर्विस का सिद्धांत):
1. सरकारी या निजी कार्यालयों में जिस व्यक्ति ने मास्क ठीक से नहीं पहना है (नाक तक चेहरा ढककर) उसकी सेवा नहीं की जाएगी, नियम लागू होगा।
7. पूरी तरह से टीका लगवाने वाले यात्रियों को ही पंजाब में प्रवेश करने दिया जाएगा और 72 घंटे की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए। यदि यात्री के पास इनमें से कोई भी नहीं है, तो आरएटी परीक्षण पूर्ण टीकाकरण या कोविड वसूली या पिछले 72 घंटों से आरटी-पीसीआर नकारात्मक रिपोर्ट के साथ किया जाना चाहिए।
8. विकलांग लोगों या गर्भवती महिलाओं, कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट होगी लेकिन वे घर से काम कर सकते हैं।
दंडात्मक प्रावधान
यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 26 जनवरी 2022 से 01 फरवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा।
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