खेल महाकुम्भ न्याय पंचायत स्तर,विकास खण्ड स्तर,जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर अलग-अलग तिथियों में होंगे आयोजित।
टिहरी गढ़़वाल।। प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने शनिवार को खेल महाकुम्भ 2024 की तैयारियों को लेकर समस्त जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की।
उन्होंने कहा कि खेल महाकुम्भ की शुरूआत 04 अक्टूबर, 2024 को जनपद अल्मोड़ा से होगी। खेल महाकुम्भ न्याय पंचायत स्तर,विकास खण्ड स्तर,जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर अलग-अलग तिथियों में आयोजित किया जायेगा।
विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार के रूप में मेडल, प्रमाण पत्र तत्काल तथा नकद धनराशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
पंजीकरण ऑनलाइन किया जायेगा,लिंक के माध्यम फॉर्म भरा जाएगा।
उन्होंने बजट,खेल आयोजन समिति की बैठक,खेल के उद्घाटन और समापन समारोह में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति,खेलों की पारदर्शिता हेतु निर्णायकों की भूमिका,प्रचार-प्रसार,चिकित्सा,पेयजल,आवासीय व्यवस्था,भोजन,शौचालय,स्वच्छता आदि को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एनआईसी नई टिहरी से वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग करते हुए बताया कि जनपद में खेल महाकुम्भ की 15 अक्टूबर, 2024 से न्याय पंचायत स्तर पर शुरूआत की जायेगी।
उन्होंने बताया कि खेल महाकुम्भ 2024 हेतु जिला योजना से 20 लाख की धनराशि आवंटित की गई। जनपद में 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2024 तक न्याय पंचायत स्तर पर, 04 नवम्बर से 10 नवम्बर, 2024 तक विकास खण्ड स्तर पर तथा 01 दिसम्बर से 07 दिसम्बर, 2024 तक जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी।
बैठक में एडीएम के.के. मिश्रा,सीओ ओशिन जोशी, पीडी डीआरडी,डीआरडीए पी.एस.चौहान,सीएमओ डॉ श्याम विजय,डीओ पीआरडी पंकज तिवारी,डीईओ बेसिक वी.के. ढौंडियाल,ईओ नई टिहरी मो.कामिल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करना PoSH एक्ट का उद्देश्य।
नरेंद्रनगर।। आज माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री योगेश कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 पर कार्यशाला एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यस्थलों चाहे सरकारी हो या निजी में महिलाओं के लिए स्वस्थ एवं सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना ही कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम, 2013) का प्रमुख उद्देश्य है।
यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री आलोक राम त्रिपाठी ने 28 सितंबर 2024 को तहसील सभागार नरेंद्रनगर में आयोजित PoSH अधिनियम पर आधारित कार्यशाला में कही।
शिविर में सिविल जज (सी.डी.)/सचिव श्री आलोक राम त्रिपाठी ने विभिन्न विभागों से उपस्थित महिला कर्मचारियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें तुरंत अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आंतरिक समिति के समक्ष दर्ज कराई जानी चाहिए।
इसके अलावा शिविर में संविधान में वर्णित मूल अधिकारों, कर्तव्यों और महिलाओं से संबंधित अधिकारों, अवैध मानव तस्करी, नशामुक्ति जैसे कानूनी मुद्दों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई।
उपजिलाधिकारी नरेंद्रनगर श्री देवेंद्र सिंह नेगी ने भी उपस्थित महिला कर्मचारियों को महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी।
इस अवसर पर रिटेनर अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मिंया, प्राथमिक शिक्षक संघ नरेंद्रनगर के अध्यक्ष श्री महेश गुसाईं, थाना नरेंद्रनगर की सब इंस्पेक्टर दीपिका तिवारी और तहसील क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
यह शिविर न केवल कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी था।
कीर्तिनगर।। दिनांक 18 सितंबर 2024 को वाहन संख्या यूके 07TB-0350 मैक्स थाना कीर्तिनगर क्षेत्र के स्थान डोबलिया काटल दुगड्डा मोटर मार्ग पर दुर्घटना हो गयी जिसमे 03 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 01 व्यक्ति घायल हो गया था ।
उक्त दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने उप जिला मजिस्ट्रेट / एसडीएम देवप्रयाग सोनिया पंत को जांच अधिकारी नामित कर जांच आख्या एक पक्ष के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।
COMMENTS