उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैंन्सी सहाय के निदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी श्री विशाल सागर की अध्यक्षता में चेम्बर ऑफ काॅमर्स, देवघर एवं अन्य थोक व खुदरा बिक्रेताओं तथा मिठाई दुकान के संचालकों के साथ बैठक की गयी। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बतलाया गया कि वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकार के निदेशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूरे देवघर में धारा 144 लागू है। ऐसे में लोगों की सुविधा को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि विभिन्न खाद्य सामग्रियों का मूल्य बिक्री हेतु पुनः निर्धारित किया गया है, ताकि देवघर अनुमण्डल क्षेत्र में आम जनता को खाद्यान्न या अन्य आवश्यक सामानों की आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।
उनके द्वारा आगे बताया गया कि इसके तहत् निम्न खाद्य सामग्रियों का मूल्य बिक्री हेतु निम्नानुसार निर्धारित किया गया है-
- आलू - थोक मूल्य -1700/ प्रति क्विं0 एवं खुदरा मूल्य - 20/प्रति कि.ग्रा.
- चना - थोक मूल्य -5400/ प्रति क्विं0 एवं खुदरा मूल्य - 57/ प्रति कि.ग्रा.
- चना दाल - थोक मूल्य -6200/ प्रति क्विं0 एवं खुदरा मूल्य - 65/ प्रति कि.ग्रा.
- अरहर दाल - थोक मूल्य -8500/ प्रति क्विं0 एवं खुदरा मूल्य - 88/ प्रति कि.ग्रा.
- मसूर दाल - थोक मूल्य -6300/ प्रति क्विं0 एवं खुदरा मूल्य - 66/ प्रति कि.ग्रा.
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