उमरिया कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले में मुहर्रम एवं गणेश उत्सव के अवसर पर ताजिया एवं मूर्ति विसर्जन करने के संबंध में गाइडलाइन जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से घाटों पर विसर्जन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है
इसके लिए जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा144(2) के अंतर्गत एक पक्षीयता आदेश पारित कर दिया यह आदेश 29 अगस्त 2020 से प्रभाव सील हो गया है ताजिया एवं गणेश मूर्ति का विसर्जन किसी भी द्वारा व्यक्तिगत रूप से घाटों में नहीं किया जावेगा कोई भी व्यक्ति अगर इन आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51से60 मैं संहिता प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी
जो शासन द्वारा व्यवस्था दी गई है जिले में जहां नगरपालिका है नगर पालिका द्वारा व्यवस्था की जाएगी एवं नगर परिषद में नगर परिषद के द्वारा व्यवस्था की जाएगी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत सभी पंचायतो में करकेली मानपुर जनपद मुख्य अधिकारी द्वारा व्यवस्था की जाएगी
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