इस नियमावली से खुलेंगी रेवाड़ी में दुकानें, जिलाधीश ने जारी की गाइडलाइन

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रेवाड़ी, 5 मई (अजय सागर अत्री)।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खोले जा रहे हैं। इसके लिए जिलाभर के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से विस्तार से चर्चा करने उपरांत दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठïान खोलने के लिए नियमवली तैयार की गई है ताकि ,दुकानें भी खुलें और दुकानदार व ग्राहक कोरोना से भी सुरक्षित रहें। जिलाधीश ने कहा कि दुकानें खोले और आपकी कोरोना से सुरक्षा के लिए तय की गई नियमावली का भी पालन करें। 
जिलाधीश ने कहा कि नियमावली के अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें कलर कोड व नंबर के अनुसार खुलेंगी। शहरी क्षेत्र यानि नगर परिषद रेवाड़ी,नगरपालिका धारूहेड़ा व बावल शामिल है जबकि गांवों में कोसली, गुडियानी, नाहड़ा, चिल्हड़, खोरी, पाल्हावास, बेरली, डहीना, बनीपुर चौक, सुठाना, जयसिंहपुर खेड़ा बोर्डर व नांगल तेजू शामिल हैं जिनमें दुकान व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठïान हैं।
जिलाधीश ने कहा कि सभी दुकानों पर कलर कोडिंग व नंबरिंग की जाएगी। इससे सभी दुकानदारों को बराबर का अवसर मिलेगा। संबङ्क्षधत एसडीएम कम इंसिडेंट कमांडर की निगरानी व निर्देशाुनसार शहरी क्षेत्र में कलर कोडिंग व नंबरिंग का कार्य स्थानीय शहरी निकाय विभाग द्वारा किया जाएगा ।  जबकि ग्रामीण क्षेत्र में खंड एवं पंचायत विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।
जिलाधीश ने स्पष्टï कहा कि बिना नंबरिंग व क लर कोडिंग के दुकान नहीं खोल सकते। कलर कोडिंग व नंबरिंग होने के बाद ही दुकान खुल सकती है। उन्होंने कहा कि एकल दुकान को जीरो नंबर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश बुक स्टोर पर भी लागू होंगे तथा बुक स्टोर के लिए पहले से जारी रोस्टर वाले आदेश निरस्त माने जाएंगे। दुकानों की नंबरिंग व कोडिंग एक, दो, तीन, इसी तरह नंबरिंग के लिए कलर भी एक , दो व तीन के लिए अलग-अलग होंगे। प्रत्येक दुकान को सप्ताह में दो दिन खोलने का अवसर मिलेगा। एक नंबर वाली दुकान सोमवार व वीरवार, दो नंबर पर मंगलवार व शुक्रवार तथा तीन नबंर पर दुकान बुधवार व शनिवार को खुलेंगी। दुकानों के खुलने का समय प्रात: 9 बजे से लेकर सांय 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। रविवार को इन दुकानों का अवकाश रहेगा।
जिलाधीश ने कहा कि अस्पताल, क्लीनिक्स, नर्सिंग होम, फार्मेसी, कैमिस्ट शॉप, व थोक सब्जी मंडी पर कलर कोडिंग, नंबरिंग व निर्धारित समय तक खोलने की कोई पाबंदी नहीं होगी। जबकि मिल्क बूथ, डेयरी शॉप प्रात: सात बजे से खोली जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि मैडिकल स्टोर, मिल्क व डेयरी शॉप  रविवार को खुले रहेंगे।
अभी इन पर जारी रहेगी पाबंदी
जिलाधीश ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि रेवाड़ी को कोरोना मुक्त व ग्रीन जोन में रखना है, ताकि दुकान आगे भी खुली रहें। इसलिए प्रकार इट्रीज, बेकरी, स्वीट शॉप, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल, फूड आइटम बेचने वाली शॉप, किसी भी प्रकार के पेय पदार्थ को छूट प्रदान नहीं दी गई है। जिलाधीश ने कहा कि बारबर शॉप, शैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा सैंटर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिमनाजिम, सभी प्रकार की गतिविधियां, कोचिंग संस्थान,  धार्मिक व पूजा के स्थान बंद रहेंगे।
शाम सात बजे सुबह सात बजे तक आवागमन पर प्रतिबंद
जिलाधीश ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शाम 7 से प्रात: 7 बजे तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न आना गैर कानूनी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि  65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को घरों से बाहर निकलने की अनुमति (मैडिकल कारण को छोडक़र) नहीं होगी।  सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके तहत पांच सौ रुपए जुर्माना भी वसूला जाएगा।
जिलाधीश ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना के लिए  शहर के मोती चौक, गुड बाजार, जीवली बाजार, पंजाबी मार्केट में चार पहिया वाहनों जैसे कार, जीप आदि को आवागमन की अनुमति नहंीं होगी, जिसके लिए पुलिस व नप अथॉरिटी आवश्यक कार्यवाही करना सुश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला में उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी मेनटेन करनी होगी
जिलाधीश ने कहा कि  सभी बाजारों व मार्केट में दुकानदारों व ग्राहकों को सामाजिक दूरी या कहें दो गज की दूरी मेनटेन करनी होगी। यह नियम सभी  दुकानों पर भी लागू होगा। सभी को दस्तानें व फेस मास्क पहनना होगा। दुकानों के बाहर प्रवेश द्वार पर गार्डस द्वारा ग्राहकों की थर्मल स्केनिंग व सैनिटाजेशन करनी होगी तथा सेल्समेन को ग्राहकों को एटैंड करते समय फेस मास्क पहनकर रखना होगा। दुकानों में एक समय में शॉपकीपर, सेल्समेन, कस्टमर, विजिटर को मिलाकर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होने चाहिए।
जिलाधीश ने कहा कि ग्राहक अपने वाहनों को पार्किंग में ही पार्क करें,  दुकानों के सामने नहीं। दुकानदारों को दुकान के बाहर सामान रखने की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानदारों व स्ट्रीट वेंडर्स को अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा और आम जनता की जागरूकता के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने से संबंधित नोटिस लगाना होगा। सभी दुकानदारों से कहा कि अपनी दुकानों में हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें। सभी दुकानदारों को कोरोना से बचाव के लिए आदेशों की दृढ़ता से पालना करनी होगी, अन्यथा आरोपी के खिलाफ कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
नेशनल हाईवे पर पारंपरिक ढ़ाबों को एसडीएम से लेनी होगी परमिशन
जिलाधीश ने कहा कि नेशनल हाईवे पर स्थित पारंपरिक ढ़ाबों  को खोलने के लिए  संबधित एसडीएम एवं इंसिडेंट कमांडर से अनुमति लेनी होगी। 
जिलाधीश ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नियमावली की अनुपालना भी करनी होगी। सोशल डिस्टेसिंग ही कोरोना से एकमात्र बचाव का मूलमंत्र है। लॉकडाउन के  दौरान कोरोना से बचाव के लिए शासन व प्रशासन द्वारा समय -समय पर जारी किए जा रहे आदेशों की कॉपी जिला की वेबसाइट rewari.gov.in/  पर भी उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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Pragati Media : इस नियमावली से खुलेंगी रेवाड़ी में दुकानें, जिलाधीश ने जारी की गाइडलाइन
इस नियमावली से खुलेंगी रेवाड़ी में दुकानें, जिलाधीश ने जारी की गाइडलाइन
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