देवघर: विश्व के करीब 200 देशों सहित भारत में भी कोरोना वायरस कोविड 19 के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामले को देखते हुए पूरा देश लॉक डाउन है। सभी जगहों पर धारा 144 लागू है। बावजूद इसके एक युवक द्वारा अपना ऑफिस खोल कर 7-8 व्यक्ति एक जगह जमा होकर कार्य करने की वजह से नगर पुलिस द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक का नाम अविनाश कुमार केसरी है और वह नगर थाना क्षेत्र के झौंसागढ़ी का रहने वाला है। हालांकि बेलेबल सेक्शन में प्राथमिकी दर्ज होने की वजह से उसे कड़ी हिदायत देते हुए थाना से ही बेल देकर छोड़ दिया गया। मामले को लेकर नगर थाना के पीएसआई कुमार अभिषेक के बयान पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में जिक्र किया गया है कि गुरुवार को नगर थाना के पीएसआई कुमार अभिषेक अन्य सशस्त्र बलों के साथ संध्या गस्ती पर थे।
उसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि दुखी शाह लेन में एके केसरी ( विक्रम) नामक व्यक्ति के द्वारा ऑफिस खोल कर सात-आठ व्यक्ति को एकत्रित कर अकाउंट का काम किया जा रहा है व सामाजिक दूरी का कर्तव्य भी नहीं निभाया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन व जांच के लिए वह संध्या करीब 6:00 बजे वहां पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही सभी लोग वहां से भाग गए व ऑफिस संचालक अविनाश कुमार केसरी ऑफिस में ही पाया गया। जिससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार लॉक डाउन का उलंघन कर कार्य करना सरकारी आदेश का उल्लंघन है व महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत अपराध है। जिसको देखते हुए उसे पकड़कर थाना लाया गया।
उसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि दुखी शाह लेन में एके केसरी ( विक्रम) नामक व्यक्ति के द्वारा ऑफिस खोल कर सात-आठ व्यक्ति को एकत्रित कर अकाउंट का काम किया जा रहा है व सामाजिक दूरी का कर्तव्य भी नहीं निभाया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन व जांच के लिए वह संध्या करीब 6:00 बजे वहां पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही सभी लोग वहां से भाग गए व ऑफिस संचालक अविनाश कुमार केसरी ऑफिस में ही पाया गया। जिससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार लॉक डाउन का उलंघन कर कार्य करना सरकारी आदेश का उल्लंघन है व महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत अपराध है। जिसको देखते हुए उसे पकड़कर थाना लाया गया।
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