डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रेगाबेलिन दवा के खुलेआम इस्तेमाल पर रोक लगाई
पठानकोट, 09 जनवरी, 2026(दीपक महाजन)--- प्रेगाबेलिन के फॉर्मूले से बनी वह दवा जिसे नारकोटिक या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के तौर पर नोटिफाई नहीं किया गया है और उसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए, उसकी खुलेआम बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस दवा को बेचने के लिए डॉक्टर की सलाह के साथ सारा रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पठानकोट डॉ. पल्लवी IAS ने जारी ऑर्डर में कहा कि कैप्सूल/टैबलेट के रूप में 150 mg और 300 mg वाले प्रेगाबेलिन फॉर्मूले के खुलेआम गलत इस्तेमाल के मामले सामने आए हैं। बहुत से लोग इस फॉर्मूले के आदी हो रहे हैं लेकिन डॉक्टर अक्सर प्रेगाबेलिन 150mg/300mg दवा नहीं लिखते हैं। यहां तक कि न्यूरोलॉजिस्ट/ऑर्थोपेडिशियन भी प्रेगाबेलिन दवा की सिर्फ़ 75 mg ही लिख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पठानकोट डॉ. पल्लवी IAS ने इंडियन सिटीजन्स सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 163 BNSS के तहत आदेश दिया है कि इस फॉर्मूले के 75 mg से ज़्यादा के कैप्सूल/टैबलेट को स्टोर करने और बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। होलसेलर, रिटेलर, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर के मालिक, हॉस्पिटल के अंदर की फार्मेसी या कोई भी दूसरा व्यक्ति बिना असली प्रिस्क्रिप्शन के प्रेगाबालिन 75 mg नहीं बेचेगा। इसके अलावा, 75 mg तक की खरीद और बिक्री का सही रिकॉर्ड रखा जाएगा। सभी वेंडर यह पक्का करेंगे कि बेची जा रही टैबलेट/कैप्सूल की संख्या पर्ची की ठीक से जांच करके प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत से ज़्यादा न हो। यह आदेश 7 जनवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।
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