कोरोना संक्रमण के रोकथाम व बचाव का लेकर उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैन्सी सहाय द्वारा Lockdown Implementation Task Force को शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी भ्रमणशील रहकर कार्य करने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों को जागरूक करते हुए लाॅक डाउन के दरम्यान उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। साथ हीं संबंधित अधिकारियों को कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
1. कोरोना वायरस के संभावित प्रसार की रोकथाम हेतु सभी लोग कम से कम 1 मीटर से अधिक की दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश दिया जाता है। लोग दो मीटर से अधिक दूरी अपनायें तो अधिक बेहतर होगा।
2. सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने के लिये Quarantine किये गए लोग घर से बाहर नहीं निकलें इसे हर हाल में सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसके लिये लोगों की सहभागिता हेतु अपील की जाय तथा उल्लंघन नहीं हो इसकी सत्त निगरानी रखी जाय।
3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी गई राशि किशानों के खाते में आयेगी। अतः इस राशि की निकासी के क्रम में बैंकों/ए०टी०एम० में भीड़ हो सकती है। अतः आदेश दिया जाता है कि बैंकों/ए०टी०एम० में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाय। इसके लिये बैंक प्रबंधन जवाबदेह होंगे। इस निमित ग्राहों को भी जवाबदेह बनाये जाना सुनिश्चित की जाय।
4. जिले सीमावर्ती क्षेत्रों एवं अन्य स्थानों पर जितने Quarantine Centre बनाये गए है उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन किये जाने का आदेश दिया जाता है।
5. सामग्रियों के ट्रक आदि के परिवहन हेतु चालक के साथ एक सहयोगी स्टाॅफ को अनुमति दी जानी है, तद्नुसार इसका अनुपालन किये जाने का आदेश दिया जाता है।
6. शहरों एवे ग्रामों में स्थानीय स्तर पर Groceries के सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित कराने हेतु दुकानदारों की जवाबदेही निर्धारित की जाय।
7. सभी लोग अपने आस पास की दुकानों से ही खाद्यान्न सामग्री/Groceries मे खरीदें इसे सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया जाता है।
8. आवश्यक मूलभूत सामग्रियों की खरीदारी के लिये घर से कम से कम लोग बाहर आयें, 3-4 दिनों में एक बार ही घर से बाहर निकलें तथा पास दुकानों से सामग्री का क्रय करें इसे सुनिश्चित करने का ओदेश दिया जाता है।
9. फल/सब्जी की बिक्री हेतु स्थानीय स्तर पर चिन्हित खुले स्थानों पर ही इसकी बिक्री की अनुमति दी जाती है, परन्तु यह सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया जाता है कि दो दुकानों के बीच 15 फिट की दूरी हो।
10. हाट बाजार के ठेकेदारों को यह आदेश दिया जाता है कि हाट प्रत्येक दिन खोलें एवं दुकानों को रोस्टर बनाकर Social Distancing को ध्यान में रखकर मात्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामग्रियों की दुकान लगाई जायेगी। हाट बाजार/बड़े प्रतिष्ठानों के बाहर पुलिस प्रतिनियुक्ति कर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाता है।
11. हाट बाजार/बैंक इत्यादि के भीतर एवं बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने लिये उनमें प्रवेश करने लिये अधिकतम व्यक्ति की सीमा निर्धारित करने का आदेश देते हुए आदेश दिया जाता है कि इसके लिये बाहर जमीन पर गोल घेरे या पंक्ति खीचकर इसे सुनिश्चित करायी जाय।
12. वेसी संस्थायें/कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या-40-3/2020-DM, दिनांक-30.03.2020 के आलोक में बन्दी से मुक्त रहने के कारण खुले है जैसे अस्पताल, आवश्यक वस्तु चेन, पुलिस, आपदा प्रबंधन कार्य इत्यादि, उन सभी में भी सामन्य क्रियाकलाप के दौरान भी Social Distancing का पालन किये जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय प्रधान इसके लिये समय समय पर निरीक्षण/Counseling/कार्रवाई करेंगे।
13. लाॅक डाउन की अवधि में किसी दुसरे राज्य से नागरिकों के आने जाने पर पूर्णतः पाबन्दी लगाई जाती है।
14. ऐसे दृष्टांत आये है कि दूसरे राज्यो से लोग मालवाहक गाड़ियों से आ रहे है। ऐसे मामले में शामिल दलाल किस्म के लोगों पर Disaster Management Act (DMA), 2005 एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कर्रवाई की जाय। दर्ज काण्ड एवं कृत कार्रवाई का ब्यौरा अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
15. कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कतिपय Front line पदाधिकारी/कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करते हुए समूह में इकट्ठा रहते है। ऐसे सभी पदाधिकारी/कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं करें।
इसके अलावे उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं सभी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
1. कोरोना वायरस के संभावित प्रसार की रोकथाम हेतु सभी लोग कम से कम 1 मीटर से अधिक की दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश दिया जाता है। लोग दो मीटर से अधिक दूरी अपनायें तो अधिक बेहतर होगा।
2. सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने के लिये Quarantine किये गए लोग घर से बाहर नहीं निकलें इसे हर हाल में सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसके लिये लोगों की सहभागिता हेतु अपील की जाय तथा उल्लंघन नहीं हो इसकी सत्त निगरानी रखी जाय।
3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी गई राशि किशानों के खाते में आयेगी। अतः इस राशि की निकासी के क्रम में बैंकों/ए०टी०एम० में भीड़ हो सकती है। अतः आदेश दिया जाता है कि बैंकों/ए०टी०एम० में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाय। इसके लिये बैंक प्रबंधन जवाबदेह होंगे। इस निमित ग्राहों को भी जवाबदेह बनाये जाना सुनिश्चित की जाय।
4. जिले सीमावर्ती क्षेत्रों एवं अन्य स्थानों पर जितने Quarantine Centre बनाये गए है उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन किये जाने का आदेश दिया जाता है।
5. सामग्रियों के ट्रक आदि के परिवहन हेतु चालक के साथ एक सहयोगी स्टाॅफ को अनुमति दी जानी है, तद्नुसार इसका अनुपालन किये जाने का आदेश दिया जाता है।
6. शहरों एवे ग्रामों में स्थानीय स्तर पर Groceries के सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित कराने हेतु दुकानदारों की जवाबदेही निर्धारित की जाय।
7. सभी लोग अपने आस पास की दुकानों से ही खाद्यान्न सामग्री/Groceries मे खरीदें इसे सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया जाता है।
8. आवश्यक मूलभूत सामग्रियों की खरीदारी के लिये घर से कम से कम लोग बाहर आयें, 3-4 दिनों में एक बार ही घर से बाहर निकलें तथा पास दुकानों से सामग्री का क्रय करें इसे सुनिश्चित करने का ओदेश दिया जाता है।
9. फल/सब्जी की बिक्री हेतु स्थानीय स्तर पर चिन्हित खुले स्थानों पर ही इसकी बिक्री की अनुमति दी जाती है, परन्तु यह सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया जाता है कि दो दुकानों के बीच 15 फिट की दूरी हो।
10. हाट बाजार के ठेकेदारों को यह आदेश दिया जाता है कि हाट प्रत्येक दिन खोलें एवं दुकानों को रोस्टर बनाकर Social Distancing को ध्यान में रखकर मात्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामग्रियों की दुकान लगाई जायेगी। हाट बाजार/बड़े प्रतिष्ठानों के बाहर पुलिस प्रतिनियुक्ति कर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाता है।
11. हाट बाजार/बैंक इत्यादि के भीतर एवं बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने लिये उनमें प्रवेश करने लिये अधिकतम व्यक्ति की सीमा निर्धारित करने का आदेश देते हुए आदेश दिया जाता है कि इसके लिये बाहर जमीन पर गोल घेरे या पंक्ति खीचकर इसे सुनिश्चित करायी जाय।
12. वेसी संस्थायें/कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या-40-3/2020-DM, दिनांक-30.03.2020 के आलोक में बन्दी से मुक्त रहने के कारण खुले है जैसे अस्पताल, आवश्यक वस्तु चेन, पुलिस, आपदा प्रबंधन कार्य इत्यादि, उन सभी में भी सामन्य क्रियाकलाप के दौरान भी Social Distancing का पालन किये जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय प्रधान इसके लिये समय समय पर निरीक्षण/Counseling/कार्रवाई करेंगे।
13. लाॅक डाउन की अवधि में किसी दुसरे राज्य से नागरिकों के आने जाने पर पूर्णतः पाबन्दी लगाई जाती है।
14. ऐसे दृष्टांत आये है कि दूसरे राज्यो से लोग मालवाहक गाड़ियों से आ रहे है। ऐसे मामले में शामिल दलाल किस्म के लोगों पर Disaster Management Act (DMA), 2005 एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कर्रवाई की जाय। दर्ज काण्ड एवं कृत कार्रवाई का ब्यौरा अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
15. कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कतिपय Front line पदाधिकारी/कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करते हुए समूह में इकट्ठा रहते है। ऐसे सभी पदाधिकारी/कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं करें।
इसके अलावे उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं सभी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
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