देवघर: कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए देवघर में लागू धारा 144 के मद्देनजर 30 मार्च एवं 31 मार्च को मनाये जाने वाले पर्व चैती छठ को लेकर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध निर्देश जारी किया है। देवघर एसडीओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर चैती छठ से संबंधित स्नानादि पूजा पाठ का आयोजन एवं अर्ध्य देने से संबंधित कार्य पर प्रतिबंध रहेगा। एसडीओ ने आगे बताया कि जिलावासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए उपरोक्त परिस्थिति में देवघर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत किसी भी जलाशय, नदी, तालाब (शिवगंगा सरोवर) सहित आदि में चैती छठ से संबंधित स्नानादि पूजा पाठ का आयोजन एवं अर्ध्य देने से संबंधित कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
बहरहाल, एसडीओ ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश के उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले संबंधित के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करें।
बहरहाल, एसडीओ ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश के उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले संबंधित के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करें।
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