तीन धाराएं जो लागू हुई।
1 भारतीय न्याय संहिता-2023।
2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023।
3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023।
कंडीसौड़।।आज दिनांक 01-07-2024 को थाना छाम में नए कानून के संबंध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी चंबा महोदया के निर्देशन में थाना छाम बाजार में सम्मानित व्यक्तियों,व्यापारियों,ग्राम प्रहरियों,सीएलजी मेंबर, महिलाओं एवं पत्रकार बंधुओ की गोष्ठी आयोजित की गई।
आज से लागू होने वाले उपरोक्त तीनों कानूनों के संबंध में थानाध्यक्ष के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि यह कानून 1860 से लागू अंग्रेजो द्वारा बनाए गए कानून के स्थान पर भारत सरकार द्वारा नया कानून बनाया गया है तथा इसमें दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने कहा कि इस कानून के अन्तर्गत पीड़ित को समय पर न्याय दिलाने का प्रावधान है और नए कानून में न्याय करते समय प्रौद्योगिकी का भी समायोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित व साक्षी के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है तथा नए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है तथा नये कानून जनता के हितो को सर्वोपरि रखते हुए भारत सरकार द्वारा बनाये गया है।
थाना छाम के थानाध्यक्ष के नेतृत्व में कस्बा छाम में एक जन जागरूकता रैली भी आयोजित की गई।
जन जागरुकता रैली के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान,अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री की रोकथाम,यातायात नियमों और साईबर अपराध जैसे बैंक फ्रॉड के संबंध में जागरूक किया गया।
भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन की बुक लेट वितरित की गई एवं क्षेत्र में बैनर फ्लैक्सी लगाए गए।|
गोष्टी के कार्यक्रम मे व्यापार मंडल के सदस्य,शिक्षक गण, स्थानीय जनप्रतिनिधि,वर्तमान एव पूर्व कर्मचारी गण,टैक्सी यूनियन के सदस्य,स्थानीय निवासी, ग्राम प्रहरी एवं थाना छाम के सभी अधिकारी व कर्मचारी गण एवं पत्रकार बन्धु उपस्थित रहे।
आज की इस गोष्ठी कार्यक्रम में सभी महानुभावों को भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की बुकलेट व पम्पलेट भी वितरित किये गये ।
टिहरी गढ़वाल।। आज से सम्पूर्ण भारत में लागू होने वाले नए अपराधिक कानूनों–भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023,और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 –के बारे में जनपद टिहरी गढ़वाल के समस्त थाना क्षेत्रों में जागरूकता रैली निकाली गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत सिंह के आदेशानुसार और अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी टिहरी के निर्देशन में आयोजित इस रैली में सम्मानित व्यक्तियों, व्यापारियों, ग्राम प्रहरीयो, सीएलजी मेंबर, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, और महिलाओं की गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में बताया गया कि यह नए कानून 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के स्थान पर बनाए गए हैं,जिनमें दंड की बजाय न्याय को प्राथमिकता दी गई है।
इन नए कानूनों में पीड़ित को समय पर न्याय दिलाने का प्रावधान है और न्याय करते समय प्रौद्योगिकी का भी समायोजन किया गया है। साथ ही पीड़ित और साक्षी के संरक्षण का प्रावधान भी किया गया है तथा नए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है।
उक्त कार्यक्रम में जनपद के सभी सम्मानित व्यक्तियों, व्यापारियों, ग्राम प्रहरी, सीएलजी मेंबर, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, महिलाएं, एवं पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी गणों ने प्रतिभाग किया। सभी महानुभावों को भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन और नए कानूनों के संबंध में पंपलेट वितरित करते हुए प्रचार प्रसार किया गया।
प्रगति मीडिया से सुनील जुयाल की रिपोर्ट।
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