देवरिया 29 सितम्बर माननीय जनपद न्यायाधीश देवरिया रविनाथ की अध्यक्षता में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन, पुलिस अधीक्षक डाॅ0 श्रीपति मिश्र,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्य कांतधर दुबे ,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश आरिफ निसामुद्दीन खान द्वारा जिला कारागार देवरिया में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए आच्छादित विचाराधीन बन्दियों के सम्बन्ध में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में बंदियों के कठिनाईयों के सम्बन्ध में उनसे पूछताछ किया गया। जिला कारागार देवरिया द्वारा कुल-11 बन्दियों की सूची प्रस्तुत की गयी, जिसमें रामछविला पुत्र मोतीलाल, अनिरूद्ध पुत्र रामराज, भीम सिंह पुत्र रामायन सच्चिदानंद पुत्र गोमती, विवेक मिश्र उर्फ पिंकू पुत्र सुधाकर ,सोनू सिंह पुत्र प्रसिद्ध, राम नरेश पुत्र विन्दु, मुरारी पुत्र रामलखन, भीम पुत्र मोहर, रवि प्रकाश,पुत्र रविशंकर जयप्रकाश पुत्र रामायन ,ये अधिकत्तम सजा बीत जाने के बाद भी बन्दी हैं, उनके अन्य केस विचाराधीन हैं, जो गंभीर प्रकृति के हैं तथा कुछ बन्दियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित भी किया जा चुका हैं। जिनके सम्बन्ध में कमेटी द्वारा आवश्यक निर्देश दियें गयें।
अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा जिला कारागार में महिला बैरक, पाकशाला, एवं चिकित्सालय में साफ-सफाई का निरीक्षण किया गया। जिला कारागार देवरिया में समस्त निरूद्ध बंदियों हेतु नियमित कोरोना जांच, सोशल डिस्टेन्सिग, मास्क का प्रयोग, परिसर के साफ-सफाई हेतु, जल जमाव की निकास की व्यवस्था, मच्छर से बचाव हेतु नियमित रूप से दवा छिड़काव, कैदियों हेतु पौष्टिक भोजन के आवश्यक निर्देश दिये गयें। महिला बैरक में निरीक्षण के दौरान महिलाओं के लिये पौष्टिक भोजन, तथा उनके साथ रह रहे बच्चों केे लिये दुध की व्यवस्था, शिक्षण हेतु व्यवस्था, साफ-सफाई व मौसम के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिये। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश आरिफ निसामुद्दीन खान ने बंदियों को विधिक सहायता हेतु जेलर को निर्देशित किया इस संयुक्त निरीक्षण में मुख्य रूप से मुख्य चिकित्साधिकारी आलोक पांडेय , जेलर राजकुमार , डिप्टी जेलर वन्दना त्रिपाठी, चिकित्सक संजय कुमार गुप्ता, बन्दी रक्षक इत्यादि लोग उपस्थित रहें।
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