सगीरा से छेड़खानी के आरोप में युवक को 10 साल सश्रम कारावास की सजा.
लाठी दुधाला घटना : सगीरा को चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश.
खेत मजदूर की नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म
लाठी तालुका के दुधाला गांव के एक किसान परिवार की नाबालिग बेटी को शादी के लिए फुसलाकर उससे बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लाठी तालुका के दुधाला गांव के सुरेश ओघड़ शिंगला नाम के एक युवक को आज अमरेली की पॉक्सो अदालत ने सजा सुनाई. लोक अभियोजक जे. बी राजगोर के तर्क को न्यायाधीश आर. आर दवे ने आईपीसी की धारा 363 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने, धारा 366 के तहत सात साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने और धारा 376 के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 4,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने सगीरा को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
सुरेश ओघड़ शिंगला ने 17 वर्षीय सगीरा को 5/4/19 को उससे शादी करने का लालच दिया था। और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। सगीरा के पिता द्वारा लाठी पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद स्थानीय पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया था।
रिपोर्टर : किशन नाथानी
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