जौनपुर।
Covid-19 महामारी को ध्यान में रखकर जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा जारी किया गया है दिशा निर्देश।
जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह द्वारा अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आज जो निर्देश जारी किया गया है।
उसके अनुसार कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सभी व्यक्तियों को यह आवश्यक है कि वह जब घर से बाहर निकले तो अपने मुंह पर गमछा, दुपट्टा , स्कार्फ व मास्क का प्रयोग इस प्रकार करें ताकि उनका मुंह ढका रहे यदि ऐसा न करने पर प्रथम व द्वितीय बार के लिए जुर्माना 100 रुपये, तीसरे बार के लिए जुर्माना 500 रुपये होगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित न हो, उनके द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किए जाने पर प्रथम बार के लिए न्यूनतम 100 रुपये जुर्माना जो 500 रुपये तक हो सकता है, द्वितीय बार के लिए जुर्माना 500 रुपये जो 1000 रुपये तक हो सकता है। द्वितीय बार के पश्चात प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिए जुर्माना 1000 रुपये होगा। इसी प्रकार दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर प्रथम बार के लिए जुर्माना 250 रुपये, द्वितीय बार के लिए जुर्माना 500 रुपये, तृतीय बार के लिए जुर्माना 1000 रुपये व तृतीय बार के बाद वाहन चलाने का लाइसेंस निरस्त व निलंबित किया जायेगा।
संवाददाता
रवि कुमार केशरी
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