अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दण्डाधिकारी, देवघर श्री विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गयी कि देवघर अनुमंडल अन्तर्गत सबेबरात का त्योहार दिनांक-09.04.2020 से 10.04.2020 तक मनाया जाना है। ऐसे में सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, शिक्षा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग के निदेशानुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर सम्पूर्ण राज्य में पूर्णतया तालाबंदी किया गया है।
उक्त आदेश के आलोक में सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र में द०प्र०सं० की धारा-144 लागू है, जिसके अन्तर्गत लोगों को अपने घरों में ही रहना है एवं विशेष परिस्थिति में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। साथ हीं कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त वर्णित परिस्थिति को देखते हुए देवघर अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत सबेबरात के मद्देनजर किसी भी मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान एवं अन्य सम्भावित स्थलों पर लोगों के इकट्ठा होने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके अलावे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा समाज के प्रबुद्ध एवं बुद्धजीवी से आग्रह किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उक्त आदेश के पालन में संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों का आवश्यक सहयोग करेगें। साथ हीं पूर्णतया तालाबंदी एवं धारा-144 लागू रहने के कारण उक्त त्योहार के अवसर पर बड़ी संख्या में युवा मोटर साईकिल से सवार होकर मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान जैसे जगहों में ईकट्ठा न होने का निदेश दिया गया है।
इस दौरान विधि व्यवस्था को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी श्री विशाल सागर ने संबंधित सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी, को निदेशित किया गया है कि उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें एवं इस पर सतत् निगरानी रखेगें। उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा-188 के तहत् कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें एवं कृत कार्रवाई से अनुमंडल कार्यालय को प्रतिवेदित करेगें।
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