देवघर: जिले में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस दो कुख्यात साइबर आरोपियों के विरुद्ध जिला बदर करने की कार्रवाई करने वाली है। इस आशय को लेकर एसपी नरेंद्र कुमार सिंह ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के लतासारे गांव निवासी साइबर आरोपी रोहित कुमार मंडल व मधुपुर थाना क्षेत्र के पथरोल निवासी मुन्ना कुमार दास के विरुद्ध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 03 के अंतर्गत जिला बदर करने को लेकर उपायुक्त के पास प्रस्ताव भेजा है। उपायुक्त को भेजे गए प्रस्ताव में जिक्र किया गया है कि दोनों शातिर व कुख्यात अपराध कर्मी हैं। जिनका साइबर अपराध से संबंधित एक वृहद गिरोह है। इनके गिरोह का आपराधिक कार्य क्षेत्र देवघर झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश है। भारत की जनता इनकी ठगी का शिकार हो रही है। इन साइबर अपराध कर्मियों द्वारा विभिन्न बैंकों के खाताधारकों को सहायता पहुंचाने के नाम पर धोखे से उनकी बैंक डिटेल संबंधित सारी जानकारियां जैसे एटीएम कार्ड का 16 डिजिट का पिन नंबर, सीवीवी, ओटीपी, एक्सपायरी डेट, आधार नंबर व अन्य चीज पूछ कर ई वॉलेट के माध्यम से रुपयों का फर्जी खातों में अवैध स्थानांतरण या ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया जाता है। इन साइबर अपराधियों के अपराध की शैली में भी निरंतर परिवर्तन आया है। अब यह नए-नए तरीकों जैसे लॉटरी व अन्य उपहारों के मैसेज देकर, यूपीआई लिंक भेज कर, मैसेज कर गूगल पर विभिन्न यूपीआई व ई वॉलेट्स के कस्टमर केयर नंबर पर अपने फर्जी मोबाइल नंबर को अति व्याप्त कर, उपभोक्ताओं से उनके बैंक व ई वॉलेट संबंधी गुप्त जानकारी प्राप्त कर पीड़ितों के खाता से रुपयों की अवैध निकासी कर आम जनता को आर्थिक व मानसिक क्षति पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अपराध क्रियाकलापों से देवघर की जनता में भय व्याप्त है और वह अपने आर्थिक सुरक्षा को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जनता द्वारा मेहनत से कमाए गए धन का कुछ ही सेकंड में तकनीकी माध्यम से उनके खातों से लाखों रुपए का किसी अन्य खाते में अवैध हस्तांतरण से आम जनता काफी त्रस्त है। विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि दोनों आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद गांव के भोले-भाले ग्रामीण बेरोजगारों, छोटे-छोटे बच्चों को भी साइबर अपराध के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। जिसकी प्रविष्टि थाना दैनिकी में भी की गई है। दोनों आरोपी वर्तमान में जेल से बाहर हैं। जिसके कारण आम जनता में भय व्याप्त है। कुख्यात साइबर अपराधी रोहित कुमार मंडल व मुन्ना कुमार दास के आपराधिक कृत्यों को रोकने, लोक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपरोक्त के विरोध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 03 के तहत जिला बदर करने की कार्रवाई आवश्यक प्रतीत होने की बात कही गई है। यह भी जिक्र किया गया है कि उपरोक्त आरोपियों ने साइबर अपराध के जरिए काफी संपत्ति अर्जित की है। इनके संपत्ति की जांच हेतु साइबर थाना के कार्यालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्ताव भी भेजा गया है। इस आशय को लेकर साइबर डीएसपी द्वारा समर्पित प्रस्ताव को सभी अनुलग्नकों के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की जाए।
देवघर: जिले में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस दो कुख्यात साइबर आरोपियों के विरुद्ध जिला बदर करने की कार्रवाई करने वाली है। इस आशय को लेकर एसपी नरेंद्र कुमार सिंह ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के लतासारे गांव निवासी साइबर आरोपी रोहित कुमार मंडल व मधुपुर थाना क्षेत्र के पथरोल निवासी मुन्ना कुमार दास के विरुद्ध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 03 के अंतर्गत जिला बदर करने को लेकर उपायुक्त के पास प्रस्ताव भेजा है। उपायुक्त को भेजे गए प्रस्ताव में जिक्र किया गया है कि दोनों शातिर व कुख्यात अपराध कर्मी हैं। जिनका साइबर अपराध से संबंधित एक वृहद गिरोह है। इनके गिरोह का आपराधिक कार्य क्षेत्र देवघर झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश है। भारत की जनता इनकी ठगी का शिकार हो रही है। इन साइबर अपराध कर्मियों द्वारा विभिन्न बैंकों के खाताधारकों को सहायता पहुंचाने के नाम पर धोखे से उनकी बैंक डिटेल संबंधित सारी जानकारियां जैसे एटीएम कार्ड का 16 डिजिट का पिन नंबर, सीवीवी, ओटीपी, एक्सपायरी डेट, आधार नंबर व अन्य चीज पूछ कर ई वॉलेट के माध्यम से रुपयों का फर्जी खातों में अवैध स्थानांतरण या ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया जाता है। इन साइबर अपराधियों के अपराध की शैली में भी निरंतर परिवर्तन आया है। अब यह नए-नए तरीकों जैसे लॉटरी व अन्य उपहारों के मैसेज देकर, यूपीआई लिंक भेज कर, मैसेज कर गूगल पर विभिन्न यूपीआई व ई वॉलेट्स के कस्टमर केयर नंबर पर अपने फर्जी मोबाइल नंबर को अति व्याप्त कर, उपभोक्ताओं से उनके बैंक व ई वॉलेट संबंधी गुप्त जानकारी प्राप्त कर पीड़ितों के खाता से रुपयों की अवैध निकासी कर आम जनता को आर्थिक व मानसिक क्षति पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अपराध क्रियाकलापों से देवघर की जनता में भय व्याप्त है और वह अपने आर्थिक सुरक्षा को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जनता द्वारा मेहनत से कमाए गए धन का कुछ ही सेकंड में तकनीकी माध्यम से उनके खातों से लाखों रुपए का किसी अन्य खाते में अवैध हस्तांतरण से आम जनता काफी त्रस्त है। विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि दोनों आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद गांव के भोले-भाले ग्रामीण बेरोजगारों, छोटे-छोटे बच्चों को भी साइबर अपराध के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। जिसकी प्रविष्टि थाना दैनिकी में भी की गई है। दोनों आरोपी वर्तमान में जेल से बाहर हैं। जिसके कारण आम जनता में भय व्याप्त है। कुख्यात साइबर अपराधी रोहित कुमार मंडल व मुन्ना कुमार दास के आपराधिक कृत्यों को रोकने, लोक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपरोक्त के विरोध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 03 के तहत जिला बदर करने की कार्रवाई आवश्यक प्रतीत होने की बात कही गई है। यह भी जिक्र किया गया है कि उपरोक्त आरोपियों ने साइबर अपराध के जरिए काफी संपत्ति अर्जित की है। इनके संपत्ति की जांच हेतु साइबर थाना के कार्यालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्ताव भी भेजा गया है। इस आशय को लेकर साइबर डीएसपी द्वारा समर्पित प्रस्ताव को सभी अनुलग्नकों के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की जाए।

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