वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग 'पंजाब वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 2025' का मसौदा तैयार कर रहा है।
यह अधिनियम हरियाली बनाए रखने, पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए तैयार किया जा रहा है।
मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले सूखे, मृत और खतरनाक पेड़ों का चरणबद्ध तरीके से निपटान किया जा रहा है।
80.5 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के मुकाबले 90 लाख पौधे रोपे गए।
चंडीगढ़,21अगस्त(दीपक महाजन):पंजाब का वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग 'पंजाब वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 2025' का मसौदा तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य हरियाली बनाए रखना, पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और साथ ही मृदा संरक्षण करना है।
इस अधिनियम को पंजाब के सभी शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। अधिनियम के अनुसार, नगर परिषद, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति या किसी अन्य शहरी विकास प्राधिकरण/सरकारी निकाय की सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। इसमें एक वृक्ष अधिकारी की भी व्यवस्था है, जो पंजाब के शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकारी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अधिकारी होगा।
अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में खड़े किसी भी पेड़ को नहीं काटेगा और न ही किसी शहरी क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूरी तरह से मृत या गिरे हुए पेड़ के अलावा किसी अन्य पेड़ को काटेगा, हटाएगा या उसका निपटान करेगा। अधिनियम की धारा 5 में कुछ प्रावधान और विशिष्ट शर्तें हैं जिनके तहत किसी पेड़ को काटा जा सकता है, जबकि धारा 9 में धारा 4 के उल्लंघन की स्थिति में पेड़ों को काटने या हटाने पर दंड का प्रावधान है।
आज यहाँ वन भवन में वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, प्रभारी मंत्री लाल चंद कटारूचक को विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मानव जीवन के लिए खतरे को ध्यान में रखते हुए सूखे, मृत और खतरनाक पेड़ों को काटा जा रहा है। पहले चरण में 25,000 सूखे पेड़ काटे जाएँगे।
मंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण के लक्ष्य को पार करने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। अब तक राज्य के सभी 23 जिलों में 90 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि मूल लक्ष्य 80.5 लाख पौधे लगाने का था। प्रत्येक जिले में 3.50 लाख पौधे लगाने की योजना बनाई गई है।
मंत्री ने रोपड़ (विशेष रूप से श्री आनंदपुर साहिब पर), शहीद भगत सिंह नगर (शहीद भगत सिंह के पैतृक गाँव खटकर कलां के आसपास के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए), संगरूर, पठानकोट और अमृतसर जिलों में राजमार्गों के दाएं और बाएं दोनों ओर पौधारोपण की स्थिति की भी समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला वन अधिकारियों (डीएफओ) के साथ बातचीत करते हुए और संगरूर में इस संबंध में उठाए गए ठोस कदमों की सराहना करते हुए, श्री कटारूचक ने सभी से इस परियोजना को पूरे उत्साह और समर्पण के साथ लागू करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर, मंत्री ने दिवंगत कवि शिव कुमार बटालवी की स्मृति में आयोजित की जा रही कविता प्रतियोगिताओं के लिए श्रेणियों के पुनर्वर्गीकरण को भी मंजूरी दी। संशोधन के अनुसार, अब प्राथमिक श्रेणी में कक्षा 1 से 5, माध्यमिक श्रेणी में कक्षा 6 से 8, जबकि कक्षा 9 से 12 को वरिष्ठ माध्यमिक श्रेणी में शामिल किया गया है।
इस अवसर पर, अन्य लोगों के अलावा, पंजाब राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष राकेश पुरी, वन विभाग के प्रधान मुख्य वनपाल (वन बल प्रमुख) धर्मेंद्र शर्मा, पंजाब राज्य वन विकास निगम के एमडी परवीन कुमार, एपीसीसीएफ सह सीईओ पंचम सौरव गुप्ता, एपीसीसीएफ (प्रबंधन) बसंत राज कुमार, सीसीएफ (पहाड़ी) निधि श्रीवास्तव और सीसीएफ वन्यजीव सागर सेतिया उपस्थित थे।
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