जौनपुर
मृत व्यक्ति के खाते से पैसा निकालने पर प्रधान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश।
जौनपुर (मड़ियाहूं) स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के मलिकानपुर गांव निवासी पिनटू गौतम ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर को 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी माता इंद्रावती देवी विधवा पेंशन पा रही थी। उनकी मृत्यु 17 जुलाई 2015 को हो गई। उनकी मां की मृत्यु के पश्चात 14 मई 2018 को ग्राम प्रधान सियाराम यादव द्वारा प्रार्थी के माता के खाते से ₹10000 अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया गया।
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जब प्रार्थी को इस बात की जानकारी हुई जो मामले की शिकायत जिलाधिकारी से लेकर सभी उच्चाधिकारियों को किया गया। शिकायत के बाद प्रधान द्वारा उक्त राशि पुनः मृतका के खाते में जमा कर दिया गया। मामले को संज्ञान में लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर द्वारा 28 सितंबर को कोतवाल कोतवाल मड़ियाहूं को निर्देश दिया गया कि वह सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना कराएं। प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति सात दिन के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करें।
संवाददाता
रवि कुमार केशरी
क्राइम रिपोर्टर
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