देवरिया 289 2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के क्रम में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित सी0एस0सी0द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत परासी सलेमपुर में किया गया ! जिस के मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया श्री शिवेंद्र कुमार मिश्र ने वहां उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी एवं आम जनमानस को संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान के मूल कर्तव्यों के प्रति शपथ दिलाई उनके द्वारा बताया गया कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे वह अमीर हो या गरीब हो सभी
विधि के समक्ष एक समान है सबके लिए एक समान न्याय की व्यवस्था की गई है जाति लिंग या धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति में कोई और समानता नहीं है कार्यक्रम के दौरान सचिव महोदय द्वारा उपस्थित समस्त व्यक्तियों को महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सम्मान के प्रति जागरूक करते हुए महिलाओं के संबंधित कानूनों जैसे घरेलू हिंसा,दहेज अधिनियम,भरण- पोषण आदि के बारे में जानकारी दी गई उनके द्वारा उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के बारे में जानकारियां देते हुए बताया गया कि योजना के अंतर्गत अपराध के पीड़ित आश्रित को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है पीड़िता को एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के कार्यालय में पाने का अधिकारी होगा उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बलात्कार, मानसिक संताप, के कारण हुई हानि या क्षति,संक्षारक पदार्थ आदि तेजाबी हमले से पीड़ित मानव तस्करी से पीड़ित विकलांगता आदि आते हैं
उक्त अवसर पर सचिव महोदय द्वारा उपस्थित जनमानस को आह्वान किया गया कि गांव को अपराध से मुक्त किया जाए ! गांव में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई हेतु प्रोत्साहित करें गांव के छोटे-छोटे मामलों को मिल बैठकर आपसी समझौते से निपटाए
इस कोरोना का हाल में गांव की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए श्रमदान के जरिए गांव की सफाई करने पर बल दिया जाए उक्त अवसर पर उपस्थित आम जनमानस ने संविधान के कर्तव्य को पूर्ण रूप से पालन करने का संकल्प लिया
रिपोर्ट :-आलम
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