हिमाचल चुनाव आयोग ने प्रदेश की 2800 पंचायतों को 5 नवंबर तक वोटर लिस्ट फाइनल करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने सोमवार को उन पंचायतों और नगर निकायों को लिखित आदेश जारी किए हैं, जिनकी 21 सितंबर को विशेष बैठकें हो चुकी हैं। ये वही पंचायतें और नगर निकाय हैं, जिन पर पुनर्गठन के बाद कोई असर नहीं पड़ा है। सूत्रों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव समय पर कराने को तैयार है। इसी कारण प्रदेश की अधिकांश पंचायतों की मतदाता सूचियाें के 5 नवंबर तक फाइनल प्रकाशन करने के आदेश दिए हैं।
प्रदेश में वर्तमान 3226 पंचायतें हैं। इनमें 2800 पंचायतों की वोटर लिस्टें फाइनल की जा रही हैं। इसके बाद करीब एक हजार पुरानी और नव गठित पंचायतों की वोटर लिस्ट फाइनल करने का ही काम रह जाएगा।
आयोग ने कहा कि प्रत्येक वोटर लिस्ट की बीस-बीस प्रतियां प्रदेश प्रिटिंग प्रेस के मध्यम से प्रकाशित करानी होंगी। इस काम के लिए जिलों में एक-एक अफसर की तैनाती करनी होगी। आयोग के पास वोटर लिस्टें ई-मेल और सीडी के रूप में भेजनी होंगी। राज्य चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन ने कहा कि 21 सितंबर को विशेष बैठकें कर चुकीं पंचायतों और नगर निकायों को 5 नवंबर तक फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन करना होगा।
वोटर लिस्टों के लिए शच्ड्यूल जारी
वोटर लिस्टों का ड्राफ्ट प्रकाशन 3 अक्तूबर को करना होगा। दावे और आपत्तियां 5 से 14 अक्तूबर तक कर सकेंगे। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा संबंधित अधिकारी को दावे की तारीख के हफ्ते के भीतर करना होगा। इस संबंध में पारित आदेश की अपील को भी हफ्ते का समय दिया है। अपील का निपटारा अधिकारी को 5 दिन में करना होगा। इसके बाद 5 नवंबर या इससे पहले वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन करना होगा !
PRAGATI MEDIA HIMACHAL
REPORTER RAJESH KUMNAR
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