मास्क या फेस कवर पहने बिना बाहर निकलने पर होगा एफआईआर
सार्वजनिक जगहों पर समाजिक दूरी का अनुपानल व घर से बाहर निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य
पेट्रोल पंपों में मास्क पहनकर आने वाले लोगों को ही पेट्रोल अथवा डीजल देने का निर्देश
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क के उपयोग को लेकर वृहत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने का उपायुक्त ने दिये निर्देश
हम सभी को अपनी जिम्मेवारी व जवाबदेही को समझने की जरूरतः उपायुक्त
देवघर। उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं झारखण्ड राज्य सरकार के आदेशानुसार पूरे राज्य अंतर्गत अगले आदेश तक प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।
उनके द्वारा आगे कहा गया कि इस हेतु बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर भी बनाया जा सकता है। साथ ही कहा गया कि घर में बने होम मेड मास्क अथवा फेस कवर को साबुन से अच्छे से धोकर एवं 5 घंटे धूप में सूखाकर 5 मिनट इस्त्री करने कं उपरान्त पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी के पास मास्क या फेस कवर उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में वे गमछा, रूमाल, दुपट्टा आदि का प्रयोग फेस कवर के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर या मुंह-नाक ढकने के लिए प्रयोग किये जाने वाले गमछा आदि का पुनः साबुन से अच्छी तरह से साफ किये बिना न किया जाय।
इसके अलावे उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि बेवजह घरों से बाहर निकल कर भीड़ इक्ठ्ठा न करें। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित रहें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अवश्य करें। जरूरी कामों से घर से बाहर निकलते समय सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क या फेस कवर का प्रयोग करेंगे, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हो सके। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज किया जायेगा।
आई0ईसी0 कोषांग को वृहत स्तर पर जागरूकता फैलाने की जिम्मेवारी
उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आई0ई0सी0 कोषांग के संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को निदेशित किया है कि जिला स्तर पर जागरूकता के माध्यम से आमलोगों को जागरूक करते हुए मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। ऐसा न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी करें। साथ ही बैनर, पोस्टर व ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर चैक चैराहों, सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलवाना सुनिश्चत करें।
लाॅक डाउन में दी गयी रियायत के क्रम में नियमों का पालन न करने वालें प्रतिष्ठानों पर होगी कड़ी कार्रवाईः उपायुक्त
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नैन्सी सहाय ने लॉक डाउन के नियमों में दी गयी ढील को लेकर जिला अंतर्गत संचालित पेट्रोल पंप, प्रतिष्ठानों व मुख्य बाजार में अवस्थित दुकानों के दुकानदारों को सख्त निदेशित किया है कि कोई भी दुकानदार अपने दुकानों के आगे भीड़ न लगने दें एवं लोगों से आग्रह करें कि वे सोशल डिस्टेंस का पालन कर सामानों का क्रय करें। दुकानों के आगे गोल घेरा बनाते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ग्राहकों को सामान दें। इसके अलावा सभी लोग सामाजिक दूरी का समुचित पालन करना सुनिश्चित करें एवं कोई भी व्यक्ति सड़कों के किनारे यत्र-तत्र वाहन पड़ाव न करें। साथ ही उनके द्वारा निदेशित किया गया कि कोई भी दुकानदार, पेट्रोल पंप कर्मी या सब्जी/फल विक्रेता बिना मास्क पहने अपने सामग्रियों का क्रय-विक्रय नही करेंगे। मास्क का प्रयोग सभी अवश्य करें एवं जो व्यक्ति बिना मास्क पहने सामान लेने आता है, उसे बिना सामान दिए लौटा दे और कहें कि मास्क पहनकर ही आएं तभी सामान मिलेगा। इसी प्रकार पेट्रोल पंप संचालक यह सुनिश्चित करें कि पेट्रोल पंपों में मास्क पहनकर आने वाले लोगों को ही पेट्रोल अथवा डीजल दिया जाय। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने पेट्रोल पंप में ईंधन लेने आते हैं तो वैसे लोगों को किसी भी स्थिति में ईंधन न दिया जाय। इसके अलावा सभी बैंक प्रबंधक व अन्य प्रतिष्ठानों के संचालक भी यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का समूचित उपयोग करें। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में सामानों के क्रय हेतु मास्क पहनकर हीं बाहर निकलने कि प्रवृति को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि जब उन्हें पता होगा कि बिना मास्क पहने वे बाजार से अपने रोजमर्रा के जरूरतों के सामान का क्रय नहीं कर सकते हैं तो वे बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलेंगे एवं इससे लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रह पायेंगे। इसके अलावे सभी दुकानदार एवं प्रतिष्ठान संचालक अपने-अपने प्रतिष्ठानों/संस्थानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगें एवं नियमित अंतराल पर अपने प्रतिष्ठानों/संस्थानों व दुकानों को सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करेंगे। सिर्फ इतना हीं नहीं सभी दुकानदार व प्रतिष्ठान संचालक अपने यहां काम करने वाले कर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने प्रतिष्ठानों/संस्थानों में हैण्डवाश अथवा साबुन और सेनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे। साथ ही सभी दुुकानदार, पेट्रोल पंप एवं प्रतिष्ठान संचालक अपने प्रतिष्ठानों/संस्थानों के बाहर इस आश्रय से संबंधित सूचना पट्ट भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।
............................................................................
श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर मंदिर प्रभारी ने बाबा मंदिर का किया निरीक्षण
हाथी पहाड़ स्तिथ मंदिर में चल रहे कार्यों का अनुमंडल पदाधिकारी सह बाबा मंदिर प्रभारी ने किया अवलोकन
देवघर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला, 2020 के तैयारियों के मद्देनजर प्रभारी पदाधिकारी, बाबा बैद्यनाथ मंदिर सह अनुमंडल पदाधिकारी देवघर विशाल सागर द्वारा आज बाबा मंदिर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाध विद्युत आपूर्ति, विभिन्न मरम्मति कार्य आदि का जायजा लिया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा हाथी पहाड़ के समीप मंदिर कोष से कराये जा रहे निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व उसके रोकथाम हेतु सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में देवघर में श्रावणी मेला के आयोजन होने या न होने से संबंधित निर्णय राज्य सरकार एवं श्राईन बोर्ड द्वारा लिया जायेगा। परंतु जिला प्रशासन व मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में निर्वाध विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था, विभिन्न मरम्मति कार्य आदि से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गयी है, ताकि आगामी दिनों में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। इस हेतु मंदिर परिसर व इसके आस-पास के क्षेत्रों में आवश्यकतानुरूप विभिन्न मरम्मति कार्य कराये जा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रूपरेखा तैयार की जा रही है कि यदि मंदिर का पट्ट आम श्रद्धालुओं के लिए खुलता है और श्रावणी मेला का आयोजन होता है तो किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर उनका सुगम जलार्पण कराया जा सकता है। इस हेतु हम सभी का प्रयास है कि यदि इस वर्ष श्रावणी मेले का आयोजन होता है तो श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर व अत्याधुनिक सुविधाएँ मुहैया करायी जाय एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो।
इस दौरान उपरोक्त के अलावे प्रशिक्षु आईएएस रवि आनंद, प्रशिक्षु आईएएस संदीप मीना एवं संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित थे।
सार्वजनिक जगहों पर समाजिक दूरी का अनुपानल व घर से बाहर निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य
पेट्रोल पंपों में मास्क पहनकर आने वाले लोगों को ही पेट्रोल अथवा डीजल देने का निर्देश
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क के उपयोग को लेकर वृहत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने का उपायुक्त ने दिये निर्देश
हम सभी को अपनी जिम्मेवारी व जवाबदेही को समझने की जरूरतः उपायुक्त
देवघर। उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं झारखण्ड राज्य सरकार के आदेशानुसार पूरे राज्य अंतर्गत अगले आदेश तक प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।
उनके द्वारा आगे कहा गया कि इस हेतु बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर भी बनाया जा सकता है। साथ ही कहा गया कि घर में बने होम मेड मास्क अथवा फेस कवर को साबुन से अच्छे से धोकर एवं 5 घंटे धूप में सूखाकर 5 मिनट इस्त्री करने कं उपरान्त पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी के पास मास्क या फेस कवर उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में वे गमछा, रूमाल, दुपट्टा आदि का प्रयोग फेस कवर के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर या मुंह-नाक ढकने के लिए प्रयोग किये जाने वाले गमछा आदि का पुनः साबुन से अच्छी तरह से साफ किये बिना न किया जाय।
इसके अलावे उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि बेवजह घरों से बाहर निकल कर भीड़ इक्ठ्ठा न करें। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित रहें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अवश्य करें। जरूरी कामों से घर से बाहर निकलते समय सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क या फेस कवर का प्रयोग करेंगे, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हो सके। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज किया जायेगा।
आई0ईसी0 कोषांग को वृहत स्तर पर जागरूकता फैलाने की जिम्मेवारी
उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आई0ई0सी0 कोषांग के संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को निदेशित किया है कि जिला स्तर पर जागरूकता के माध्यम से आमलोगों को जागरूक करते हुए मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। ऐसा न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी करें। साथ ही बैनर, पोस्टर व ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर चैक चैराहों, सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलवाना सुनिश्चत करें।
लाॅक डाउन में दी गयी रियायत के क्रम में नियमों का पालन न करने वालें प्रतिष्ठानों पर होगी कड़ी कार्रवाईः उपायुक्त
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नैन्सी सहाय ने लॉक डाउन के नियमों में दी गयी ढील को लेकर जिला अंतर्गत संचालित पेट्रोल पंप, प्रतिष्ठानों व मुख्य बाजार में अवस्थित दुकानों के दुकानदारों को सख्त निदेशित किया है कि कोई भी दुकानदार अपने दुकानों के आगे भीड़ न लगने दें एवं लोगों से आग्रह करें कि वे सोशल डिस्टेंस का पालन कर सामानों का क्रय करें। दुकानों के आगे गोल घेरा बनाते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ग्राहकों को सामान दें। इसके अलावा सभी लोग सामाजिक दूरी का समुचित पालन करना सुनिश्चित करें एवं कोई भी व्यक्ति सड़कों के किनारे यत्र-तत्र वाहन पड़ाव न करें। साथ ही उनके द्वारा निदेशित किया गया कि कोई भी दुकानदार, पेट्रोल पंप कर्मी या सब्जी/फल विक्रेता बिना मास्क पहने अपने सामग्रियों का क्रय-विक्रय नही करेंगे। मास्क का प्रयोग सभी अवश्य करें एवं जो व्यक्ति बिना मास्क पहने सामान लेने आता है, उसे बिना सामान दिए लौटा दे और कहें कि मास्क पहनकर ही आएं तभी सामान मिलेगा। इसी प्रकार पेट्रोल पंप संचालक यह सुनिश्चित करें कि पेट्रोल पंपों में मास्क पहनकर आने वाले लोगों को ही पेट्रोल अथवा डीजल दिया जाय। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने पेट्रोल पंप में ईंधन लेने आते हैं तो वैसे लोगों को किसी भी स्थिति में ईंधन न दिया जाय। इसके अलावा सभी बैंक प्रबंधक व अन्य प्रतिष्ठानों के संचालक भी यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का समूचित उपयोग करें। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में सामानों के क्रय हेतु मास्क पहनकर हीं बाहर निकलने कि प्रवृति को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि जब उन्हें पता होगा कि बिना मास्क पहने वे बाजार से अपने रोजमर्रा के जरूरतों के सामान का क्रय नहीं कर सकते हैं तो वे बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलेंगे एवं इससे लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रह पायेंगे। इसके अलावे सभी दुकानदार एवं प्रतिष्ठान संचालक अपने-अपने प्रतिष्ठानों/संस्थानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगें एवं नियमित अंतराल पर अपने प्रतिष्ठानों/संस्थानों व दुकानों को सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करेंगे। सिर्फ इतना हीं नहीं सभी दुकानदार व प्रतिष्ठान संचालक अपने यहां काम करने वाले कर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने प्रतिष्ठानों/संस्थानों में हैण्डवाश अथवा साबुन और सेनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे। साथ ही सभी दुुकानदार, पेट्रोल पंप एवं प्रतिष्ठान संचालक अपने प्रतिष्ठानों/संस्थानों के बाहर इस आश्रय से संबंधित सूचना पट्ट भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

............................................................................
श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर मंदिर प्रभारी ने बाबा मंदिर का किया निरीक्षण
हाथी पहाड़ स्तिथ मंदिर में चल रहे कार्यों का अनुमंडल पदाधिकारी सह बाबा मंदिर प्रभारी ने किया अवलोकन
देवघर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला, 2020 के तैयारियों के मद्देनजर प्रभारी पदाधिकारी, बाबा बैद्यनाथ मंदिर सह अनुमंडल पदाधिकारी देवघर विशाल सागर द्वारा आज बाबा मंदिर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाध विद्युत आपूर्ति, विभिन्न मरम्मति कार्य आदि का जायजा लिया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा हाथी पहाड़ के समीप मंदिर कोष से कराये जा रहे निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व उसके रोकथाम हेतु सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में देवघर में श्रावणी मेला के आयोजन होने या न होने से संबंधित निर्णय राज्य सरकार एवं श्राईन बोर्ड द्वारा लिया जायेगा। परंतु जिला प्रशासन व मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में निर्वाध विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था, विभिन्न मरम्मति कार्य आदि से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गयी है, ताकि आगामी दिनों में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। इस हेतु मंदिर परिसर व इसके आस-पास के क्षेत्रों में आवश्यकतानुरूप विभिन्न मरम्मति कार्य कराये जा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रूपरेखा तैयार की जा रही है कि यदि मंदिर का पट्ट आम श्रद्धालुओं के लिए खुलता है और श्रावणी मेला का आयोजन होता है तो किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर उनका सुगम जलार्पण कराया जा सकता है। इस हेतु हम सभी का प्रयास है कि यदि इस वर्ष श्रावणी मेले का आयोजन होता है तो श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर व अत्याधुनिक सुविधाएँ मुहैया करायी जाय एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो।
इस दौरान उपरोक्त के अलावे प्रशिक्षु आईएएस रवि आनंद, प्रशिक्षु आईएएस संदीप मीना एवं संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित थे।
COMMENTS