चौथे चरण के लॉक डाउन को लेकर सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश
उद्योग व अन्य व्यवसाय को लेकर राज्य में कई छूट
देवघर। भारत में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉक डाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए विस्तारित कर दिया है। लॉक डाउन के चौथे चरण की तैयारी को लेकर सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड सरकार के मंत्रियों और आला अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के उपरांत झारखंड में लॉक डाउन के चौथे चरण को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए दिशा-निर्देश 31 मई तक के लिए प्रभावी रहेंगे। इसके तहत कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर झारखंड राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को शुरु करने की अनुमति दे दी गयी है। राज्य में निर्माण कार्य शुरु करने के लिए भी छूट दी गयी है। राज्य के सभी गोदाम और वेयर हाउस अब खुले रहेंगे। लॉक डाउन के चौथे चरण में हार्डवेयर दुकान, निर्माण कार्य (सीमेंट, छड़, गिट्टी) की दुकानें, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और मोबाइल कंपनी के रिटेल आउटलेट खुली रहेंगी। साथ ही निगम क्षेत्र के बाहर खुलने वाले व्यवसाय के तहत मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टीवी, और आइटी से संबंधित सर्विस सेंटर खुले रहेंगे। इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर शामिल हैं। सभी दुकान पूरे राज्य के ऐसे इलाके में खुलेंगी जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर होंगी।
इसके अलावा निजी कार्यालय, ईकॉमर्स (गैर जरूरी और जरूरी) और शराब की दुकान भी खुलेंगी। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जाने के लिए भाड़े पर गाड़ी ली जा सकती है। इसके अलावा पहले दी गयी सारी रियायतें वैसी ही रहेंगी।
उद्योग व अन्य व्यवसाय को लेकर राज्य में कई छूट
देवघर। भारत में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉक डाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए विस्तारित कर दिया है। लॉक डाउन के चौथे चरण की तैयारी को लेकर सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड सरकार के मंत्रियों और आला अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के उपरांत झारखंड में लॉक डाउन के चौथे चरण को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए दिशा-निर्देश 31 मई तक के लिए प्रभावी रहेंगे। इसके तहत कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर झारखंड राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को शुरु करने की अनुमति दे दी गयी है। राज्य में निर्माण कार्य शुरु करने के लिए भी छूट दी गयी है। राज्य के सभी गोदाम और वेयर हाउस अब खुले रहेंगे। लॉक डाउन के चौथे चरण में हार्डवेयर दुकान, निर्माण कार्य (सीमेंट, छड़, गिट्टी) की दुकानें, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और मोबाइल कंपनी के रिटेल आउटलेट खुली रहेंगी। साथ ही निगम क्षेत्र के बाहर खुलने वाले व्यवसाय के तहत मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टीवी, और आइटी से संबंधित सर्विस सेंटर खुले रहेंगे। इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर शामिल हैं। सभी दुकान पूरे राज्य के ऐसे इलाके में खुलेंगी जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर होंगी।
इसके अलावा निजी कार्यालय, ईकॉमर्स (गैर जरूरी और जरूरी) और शराब की दुकान भी खुलेंगी। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जाने के लिए भाड़े पर गाड़ी ली जा सकती है। इसके अलावा पहले दी गयी सारी रियायतें वैसी ही रहेंगी।
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